शादी में मिले उपहार की लिस्ट देनी होगी
सोनभद्र। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत अब सभी प्रकार के विवाह (पंजीकृत हो या अपंजीकृत) के एक माह के अंदर दोनों पक्षों को मिले उपहारों की सूची जिला प्रोबेशन अधिकारी को देनी होगी। इसके अंतर्गत प्रोबेशन अधिकारी को जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी पुनीत टण्डन ने बताया कि विवाह में उपहारों की लिस्ट में वर-वधू पक्ष के हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। इससे विवाह के बाद होने वाले विवादों में मदद मिलती है। जिले के सभी मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल में दहेज प्रतिषेध अधिकारी का मोबाइल नंबर भी जल्द लिखा जाएगा। बताया कि दहेज को लेकर टोल फ्री नंबर 181, 112 पर कॉल कर या जिला प्रोबेशन कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।