जनपद- सोनभद्र- थाना रावर्टसगंज अंतर्गत बरैले बाबा मन्दिर पर हो रहे बाल विवाह पर की गयी कार्यवाही – राजेश कुमार खैरवार

जनपद- सोनभद्र- थाना रावर्टसगंज अंतर्गत बरैले बाबा मन्दिर पर हो रहे बाल विवाह पर की गयी कार्यवाही – राजेश कुमार खैरवार

नाबालिग बालिका वधू बनने से बची , वन स्टाप सेन्टर द्वारा रोकी गयी लड़की की शादी

 

दिनांक 21-04-2023 को प्राप्त सूचना के आधार पर थाना रावर्टसगंज सोनभद्र के बरैले बाबा मन्दिर पर 17 बर्ष की नाबालिग बालिका की शादी कराई जा रही है उक्त सूचना के आधार पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी राजेश कुमार खैरवार द्वारा वन स्टाप सेन्टर से केन्द्र प्रशासक/नोडल दीपिका सिंह, काउन्सलर उमा चतुर्वेदी, सामाजिक कार्यकर्ता तनू सिंह व जिला बाल संरक्षण इकाई सोनभद्र से संरक्षण अधिकारी रोमी पाठक संयुक्त टीम का गठन करते हुए निर्देशित किया गया की तत्काल नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करे। टीम द्वारा थाना ए एच टी यू के प्राभारी निरीक्षक रामजी यादव व मुख्य आरक्षी धनंजय यादव के साथ थाना रावर्टसगंज अन्तर्गत बरैले बाबा मन्दिर पर पहुचे जहा पर नाबालिग बालिका की शादी करायी जा रही थी नाबालिग बालिका के उम्र के सम्बन्ध में उसके माता- पिता से पूछ ताछ किया गया उनके द्वारा बालिका के उम्र के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया प्रथम दृष्टया बालिका नाबालिग प्रतीत हो रही थी जिसके उपरान्त टीम द्वारा बालिका के माता, पिता, व अन्य उपस्थित लोगों को बाल विवाह एक कानूनन अपराध है, बाल विवाह से होने वाले हानियों के बारे में भी बताया गया टीम द्वारा बालिका अपनी अभिरक्षा मे लेते हुए बाल कल्याण समिति सोनभद्र के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया बाल कल्याण समिति के आदेश के क्रम में नाबालिग बालिका को बाल गृह बालिका में आवासित करवा दिया गया जिला बाल संरक्षण इकाई सोनभद्र से ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे द्वारा आमजन मानस से अपील करते हुये कहा गया की बालिका की उम्र 18 वर्ष व बालक का उम्र 21वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही विवाह कराये साथ ही यह भी बताया गया कि यदि बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल सम्बंधित थाने, ब्लाक, वन स्टाप सेन्टर, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति सोनभद्र टोल फ्री नम्बर 1098 या मोबाइल नम्बर 9506918569, 9305036929 व 8318953732 पर सूचित करें सूचना देने वाले ब्यक्ति का नाम गोपनीय रहेगा यह भी बताया गया कि अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकथाम हेतु दिनांक 22-04-2023 को वन स्टाप सेन्टर(हब) लोढी मे उपस्थित रहते हुए समस्त ब्लाक नोडल अपने अपने ब्लाक से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करेगे

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