विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर में दी कानूनी अधिकारों की जानकारियां

ओम प्रकाश रावत विंढमगंज सोनभद्र
विंढमगंज सोनभद्र थाना क्षेत्र के अंतर्गत धूमा ग्राम पंचायत में आज दोपहर के बाद पंचायत भवन पर पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत पहुंचे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पंकज कुमार व उपजिलाधिकारी दुद्धी रमेश कुमार ने मौजूद ग्रामीणों को कानून के प्रति लोगों को जागरूक किया तथा ग्रामीण में रह रहे अशिक्षित लोगों को जागरूक किया गया
विकासखंड दुध्दि के अंतर्गत ग्राम पंचायत धूमा के पंचायत प्रांगण में आज दोपहर के बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वधान में ग्रामीणों के बीच कानून की जानकारी व भय को समाप्त करने के लिए एक साक्षरता शिविर लगाया गया शिविर में पहुंचे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पंकज कुमार ने कहा कि आप गांव में रह रहे अशिक्षित ग्रामीण जनता जो कानून की तनिक भी जानकारी नहीं है तथा आर्थिक तंगी के कारण न्यायालयों में अपनी बात वकील के समक्ष नहीं कह पाते हैं जिससे उनके साधारण से साधारण मामले लंबित होता चला जाता है आप सभी लोग भारत के संविधान में अपने जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन रोकने के लिए आपको कई तरह के मौलिक अधिकार दिया गया पुलिस के द्वारा यदि आपको किसी जांच या मुकदमे के सिलसिले में बुलाया जाता है तो आपसे पुलिस इंसानियत व मानवीय व्यवहार भी करेंगे आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है यदि पुलिस द्वारा आपको नोटिस दिया जाता है या जांच के संबंध में आप वंछित हैं तो गिरफ्तारी करने के बाद पूछताछ से पूर्व निशुल्क विधिक सलाह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / तालुका विधिक सेवा समिति में उपलब्ध पैनल लॉयर से प्राप्त कर सकते हैं आप को बताना चाहूंगा कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की स्थिति में गिरफ्तारी के कारण की भी सूचना देना अनिवार्य होता है जमानत के आरोप में पुलिस द्वारा तत्काल जमानत का भी प्रावधान कानून में बनाया गया है गैर जमानत के आरोप में 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है गिरफ्तारी अनिरुद्ध करने की सूचना आपके परिवार जन या निकटतम मित्र को लिखित देना पुलिस का परम कर्तव्य है हिरासत के दौरान आपकी पसंद के अधिवक्ता से विधिक राय हेतु मिलने या सलाह मशवरा का अधिकार भी आपको दिया गया है गिरफ्तारी के पश्चात चिकित्सकीय परीक्षण करवाने का भी आपको अधिकार दिया गया है किसी भी प्रकार के विवाह एक विवाद के समाधान हेतु मात्र एक प्रार्थना पत्र ही पर्याप्त है जिसके माध्यम से आगामी परीलोक अदालत में विवाद का समाधान अवश्य किया जाएगा इसलिए आप सभी लोग निर्भीक व स्वस्थ मन मस्तिष्क के साथ अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं किसी भी तरह का कोई भी असंवैधानिक, गैर कानूनी कार्य आपको कानून के कटघरे में खड़ा कर देगा इसलिए आप सभी ग्रामीण कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके पास पड़ोस आसपास के लोगों को कष्ट हो दूसरे का कष्ट आप अपना कष्ट समझें वहीं उप जिलाधिकारी दुद्धी रमेश कुमार ने मौजूद ग्रामीणों के बीच विधिक जानकारी देने के पश्चात किसानों को नई प्रजाति के सरसों के बीज का वितरण किया तथा कहा कि किसान भाई वर्तमान समय में नई नई तकनीकी खेती करने के लिए आ रहा है उसका आप लोग प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं साथ के साथ वर्तमान समय में मतदाता सूची में 18 साल के ऊपर वाले लोगों का नाम अवश्य जुड़ जाएं ताकि उनका नाम मतदाता सूची में जो सके वह गांव में अगर कोई किसान ग्रामीण मृतक हो जाता है तो उनके मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसों का तत्काल आप या ग्राम प्रधान के सहयोग से ही लेखपाल को सूचित करें ताकि उनका वरासत बड़े ही आसानी से हो सके आपको कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों से बडी संख्या में शिकायत प्रार्थना पत्र भी मिले जिसमें शौचालय अधूरा, मनरेगा का मजदूfरी बकाया, कुंआ अधूरा आदि मामलों में इस मौके पर पीएलभी- ओम प्रकाश ,अजय कुमार, पुनीत चौबे, अजय गुप्ता, ग्राम प्रधान राम, प्रसाद यादव, दिनेश यादव, भोला यादव, गौरी शंकर कुशवाहा, सुखमण यादव, सचिव चांदनी गुप्ता, सहित सैकड़ों महिला व पुरुष मौजूद थे